![]() |
फाइल फोटो |
देहरादून: प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। बता दें कि 11 मई की सुबह 6 बजे से 18 मई की सुबह 6 बजे तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। इसी के तहत जरूरी सामान की दुकानें भी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं शॉपिंग मॉल से लेकर शराब की दुकानें सभी बंद रहेंगे।
यह भी पढ़ें:उत्तराखंड: खेतों में फसल की जगह चिताएं नज़र आ रही हैं, जानिए क्या है मामला
कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन, जानिए क्या है नया -
- -सरकार ने कहा गया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान टीकाकरण जारी रहेगा।
- - वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों को रजिस्ट्रेशन या मैसेज दिखाने पर निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने की छूट दी जाएगी।
- - इस दौरान फल-सब्जी, डेयरी और किराने की दुकान सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी।
- - लोगों से शादी समारोह को स्थगित करने की अपील की गई है। अगर स्थगित नहीं कर सकते हैं तो शादी के लिए स्थानीय जिला प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। जिसमें सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते है।
- -शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं।
- - सभी एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
- -सरकार ने एजुकेशन संस्थानों को ऑनलाइन क्लास लगाने की इजाज़त दी है।
- - MBBS के चौथे और पांचवें, बीडीएस के चौथे और नर्सिंग क्लास के तीसरे साल की पढ़ाई जारी रहेगी।
- - सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, बाजार, जिम बंद रहेंगे।
- - शराब की दुकानें और बार बंद रहेंगे।
- - बाहर से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही प्रदेश में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी।
Post a Comment